अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी से फंड के डायवर्जन के मामले में की गई। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें 5 साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी के रूप में काम करने से रोक दिया है।

सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल के लिए किसी भी लिस्‍टेड कंपनी के साथ सिक्‍योरिटी मार्केट से जुड़ने पर रोक लगा दी है। बता दें कि इसके अलावा सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्‍योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए बैन किया और उसपर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

कितना लगा जुर्माना
सेबी ने कुल 24 संस्थाओं पर ये बैन लगाया है जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह भी शामिल हैं। रेगुलेटरी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया तो वहीं बापना पर 27 करोड़, सुधालकर पर 26 करोड़ और पिंकेश शाह पर 21 करोड़ का जुर्माना ठोका है। इन सब के अलावा रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।