बिल नहीं भरा तो छिना जा सकता है आपका शस्त्र लाइसेंस
भोपाल। मध्यक्षेत्र बिजली कंपनी अब बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली का नया फंडा लेकर आई है और इसके तहत शस्त्र लाइसेंस वालों को भी टारगेट पर रखा गया है। यदि आपके पास शस्त्र लाइसेंस है और बिल को जमा करने में अनियमितता बरत रहे है तो हो सकता है कि आपका लाइसेंस छिन लिया जाए।
बिजली कंपनी बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन से निलंबित करवाएगी। साथ ही यदि कोई नया शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाह रहा है तो उनको भी एनओसी नहीं मिल पाएगी। इस कार्य के लिए बिजली कंपनी जिला प्रशासन की मदद से उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करवाएगी। कंपनी द्वारा दिए गए नए आदेश भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में लागू रहेगा। भोपाल में 28 हजार 500 बकायादार हैं, इनसे कंपनी को लगभग 17 करोड़ रुपये की राशि वसूल करनी है। इनमें पुराने शहर के करोंद, भानपुर, चांदबड़ सहित पूर्व संभाग के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में 13 हजार 500 बकायादारों पर लगभग आठ करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं, आरिफ नगर, काजी कैंप, टीला जमालपुरा सहित उत्तर संभाग के दायरे में आने वाले 15 हजार बकायादारों पर लगभग नौ करोड़ रुपये बकाया हैं। इसी तरह ग्वालियर में 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जो हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने भोपाल, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची जिला प्रशासन से मांगी है। उसके आधार पर बकायादारों की जानकारी तैयार कर वापस जिला प्रशासन को दी जाएगी। इसके बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस देकर मौका दिया जाएगा और फिर भी जमा नहीं करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के भी बकाया भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है।