जबलपुर में 74 हजार बच्चों से की थी ज्यादा फीस की वसूली, 8 स्कूलों को लौटाने पड़ेंगे फीस के 54 करोड़ रु.

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2-2 लाख जुर्माना भी लगाया

दैनिक अवन्तिका जबलपुर

जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्यप्रदेश निजी स्कूल (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत बनी जिला स्तरीय समिति ने 8 प्राइवेट स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख रुपए पेरेंट्स को लौटाने का आदेश दिया है। सभी स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाकर फीस लौटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ये रुपए स्कूलों को सीधे पेरेंट्स के बैंक खातों में जमा करने होंगे।

समिति ने यह आदेश बुधवार रात करीब 11.30 बजे जारी किया। समिति के सदस्यों ने पाया कि इन स्कूलों ने 74 हजार 369 छात्रों से बतौर फीस अतिरिक्त वसूली की है। इससे पहले जिला प्रशासन ने 27 मई 2024 को 11 स्कूलों को 81 करोड़ रुपए छात्रों और अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ स्कूल प्रबंधनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है। हालांकि, जिला स्तरीय समिति ने जिन 8 स्कूलों के लिए बुधवार को आदेश जारी किए, वे इनसे अलग हैं।

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