उज्जैन के लोगों के लिए काम की खबर…. नौ लाख रूपए आय है तो भी ले सकतें है पीएम आवास योजना का लाभ
उज्जैन। यह खबर उज्जैन के उन लोगों के लिए काम की है जो पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते है लेकिन जो नियम कायदे है उसके दायरे में नहीं आ रहे थे लेकिन अब पीएम आवास योजना की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार जिले के वे लोग भी आवास योजना का लाभ ले सकते है जिनक आय नौ लाख रुपये है या फिर फ्रिज मोटरसाइकिल भी है तो भी लाभ मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना दो की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें 9 लाख रुपए आय वालों को भी लाभ लेने की पात्रता प्रदान कर दी गई है। इसी तरह से अगर कोई हितग्राही गांव में रहता है और उसके पास अगर फ्रिज, मोटरसाइकिल है तो भी उसे पीएम आवास योजना का पात्र माना जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 के पहले आवास के लिए लाभार्थियों के पात्रता में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले 13 मानकों के आधार पर पात्रता का चयन किया जाता था, जिन्हें घटाकर अब 10 मानक कर दिए गए हैं। नए मानकों के अनुसार अब दो पहिया वाहन धारक, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर धारक तथा 15 हजार रुपए तक प्रतिमाह वेतन पाने वाला भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र होगा। पहले यह धनराशि 10 हजार रुपए थी। इसके अलावा 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा पांच एकड़ तक असिंचित भूमि वाला लाभार्थी भी पात्र होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम शहरी आवास योजना 2.0 लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अगले 5 साल में 10 लाख नए मकान बनाए जाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने योजना की पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे राज्यों को भेजा गया है। राज्य सरकार केंद्र के साथ एमओए साइन करेगी। राज्य सरकारों को नियमों में भी कुछ बदलाव करना पड़ेंगे, उसी के बाद ये योजना लागू होगी।