इंदौर। नगरीय निकायों में रजिस्ट्री, नामांतरण की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। नगरीय विकास विभाग ने ई-नगरपालिका से पंजीयन की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद अब 7 दिन में एप से रजिस्ट्री, नामांतरण के स्पॉट वेरिफिकेशन हो जाएंगे।
नगरीय विकास विभाग ने ई-नगर पालिका पोर्टल को सरल बनाकर नई संपत्ति आईडी बनाने की प्रक्रिया आसान कर दी है। नई संपत्ति के आवेदन, नामांतरण और सेल्फ असेसमेंट के लिए दिन भी निर्धारित कर दिए हैं।
हालांकि, लोक सेवा गारंटी के तहत दिन पहले से निर्धारित हैं, लेकिन अब यह भी तय किया गया है कि इन तय दिनों में नगरीय निकाय के किस अधिकारी-कर्मचारी को क्या क्या करना है।
संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को समग्र आईडी देकर पोर्टल पर आवेदन के वक्त प्रॉपर्टी के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पहले से बिजली कनेक्शन है तो उसका कस्टमर आईडी देना होगा। कनेक्शन न होने पर नहीं का विकल्प चुनकर आवेदन करना होगा।
सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होने के बाद निकाय कार्यालय द्वारा संपत्ति का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। निकाय के जांच अधिकारी मोबाइल एप से सत्यापन करेंगे। यह कार्रवाई 7 दिन के भीतर करनी होगी।
निकाय स्तर पर प्रॉपर्टी आईडी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अनुमोदन के 2 से ज्यादा चैनल नहीं होंगे। नई संपत्ति आईडी की प्रक्रिया आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर पूरी करनी होगी।
दावे-आपत्ति की कार्रवाई 21 दिन में नामांतरण के लिए ई-नगरपालिका पोर्टल पर अपना या निकाय के वार्ड कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। आवेदन के बाद निकाय का जांच अधिकारी भौतिक सत्यापन की कार्रवाई मोबाइल एप के जरिए 7 दिन में पूरी करेगा।
नाम संशोधन के लिए दावे-आपत्ति की कार्रवाई आवेदन करने के 21 दिन में पूरी करनी होगी। 45 दिन में आवेदक को आदेश डिजीटल हस्ताक्षरित कर ई-नगर पालिका पोर्टल से जारी किया जाएगा।
ऐसे ही सेल्फ असेसमेंट के मामलों के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।