प्रेमिका को मैजिक से कुचलने का रचा था पडयंत्र 5 साल बाद ढाबा संचालक खनूजा को आजीवन कारावास
दैनिक अवंतिका
उज्जैन। प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिये मैजिक से कुचलकर हत्या करने का षडयंत्र रचने वाले ढाबा संचालक और पटाखा व्यवसाई सुखविंदरसिंह खनूजा को पांच साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। षडयंत्र में महिला सहित 5 अन्य भी शामिल थे, उन्हे भी हमेशा सलाखों में रहना होगा।
चिंतामण बायपास मार्ग पर 15 नवबंर 2019 को मैजिक से हुई सड़क दुर्घटना में स्वाति पिता श्यामसुंदर भट्ट में घायल होने के बाद उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। स्वाति को बायपास मार्ग पर ढाबा संचालित करने वाला सुविंदरसिंह खनूजा निवासी नई सड़क अस्पताल लेकर पहुंचा था। महाकाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया था। जिसमें सामने आया था कि मृतक स्वाति को अस्पताल लाने वाला सुखविंदरसिंह उसका प्रेमी है। स्वाति उससे मिलने ढाबे पर जाती थी, दोनों के बीच 5 सालों से प्रेम प्रसंग था। स्वाति उस पर साथ रहने का दबाव बना रही थी। जबकि सुखविंदर पहले से शादीशुदा था। पुलिस ने सुखविंदर को हिरासत में लिया और सख्त पूछताछ की तो मामला हत्या का होना सामने आ गया। पुलिस इंदौर के रहने वाले मैजिक चालक वाहिद पित बाबू खां और घटना के समय मैजिक में समीर उर्फ मोहसीन पिता रऊफ खान के साथ होने पर दोनों को गिरफ्तार किया। जिनसे पूछताछ में कबूल किया कि सुखविंदर ने स्वाति को कुचलकर मारने का षडयंत्र रचा था। षडयंत्र में पंकज उर्फ पवन उर्फ भोजा शर्मा, उमा पति पंकज शर्मा और संजय उर्फ संजू पिता रामरतन धुर्वे भी शामिल है। उन्हे 1 लाख रूपये मिले थे। पुलिस ने दुर्घटना का मामला हत्या में तब्दील कर 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। 5 साल चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की विवेचना तत्कालीन एसआई गगन बादल ने की थी।
सुखविंदर ने कोर्ट में किया सरेंडर, जेल भेजा
न्यायालय ने 25 सितंबर को मामले में फैसला सुनाया था, उस वक्त जमानत पर रिहा चल रहे सभी आरोपी पेश नहीं हुए थे। सजा का फैसला आने के बाद सभी फरार हो गये थे। पुलिस ने तलाश शुरू की थी। इस बीच शुक्रवार को सुखविंदर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे पुलिस ने केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ भेजा है। उसके 5 साथी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। सुखविंदरसिंह खनूजा ढाबा संचालन के साथ पटाखा कारोबार और मोबाइल दुकान भी संचालित करता है,वह हिन्दूवादी नेता भी रहा था।
नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को उम्रकैद
भाटपचलाना थाना क्षेत्र के ग्राम खेडावदा में 5 जुलाई 2022 को मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय बड़नगर ने आरोपी राहुल पिता परमानंद भील 23 वर्ष निवासी खेडावदा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना में पुलिस ने 13 साल की बालिका लापता होने पर अपहरण का मामला दर्ज किया था। शाम को बालिका का शव घर में सोयाबीन बोरो के नीचे दबा मिला था। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी थी। आसपास फुटेज देखने पर सामने आया था कि बालिक के परिजन खेत पर गये थे, उस वक्त वह घर पर अकेली थी। घर के आसपास राहुल घूमता दिखाई दिया था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ था। बालिका से दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर राहुल ने हत्या करना और सोयाबीन बोरे के नीचे शव छुपाना कबूल किया था। मामले की विवेचना करते हुए तत्कालीन टीआई संजय वर्मा ने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।