नवरात्रि के अवसर पर पेंशनरों के लिए खुशखबरी…अतिरिक्त पेंशन का मिलेगा लाभ
इंदौर। नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के पेंशनरों के लिए यह खुशखबरी ही होगी कि उन्हें
अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। लाभ बीस प्रतिशत मिलेगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसे 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त निगमकर्मी जगदीश करोड़ीवाल ने इस संबंध में एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसमें उन्होंने कहा था कि 80वें वर्ष में प्रवेश पर 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि के संबंध में राज्य शासन के 2009 में अधिसूचना जारी की थी। इंदौर नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी करोड़ीवाल पिछले वर्ष 79 वर्ष की आयु पूर्ण कर 80 वे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उनके द्वारा निगमायुक्त को आवेदन देते हुए पेंशन वृद्धि की पात्रता का हवाला देते हुए 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि दिए जाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन उन्हें पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। b एडवोकेट यादव के तर्क से सहमत होकर न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने याचिका स्वीकारते हुए 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को उक्त पेंशन वृद्धि का लाभ 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही देने के आदेश दिए। इस राशि पर ब्याज भी देना होगा।