न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने वाले धार कलेक्टर व तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

श्रृंगार श्रीवास्तव वर्तमान में रतलाम जिला पंचायत सीईओ हैं एवं यहां भी भ्रष्ट सरपंचों को बचाने में लगे

दैनिक अवन्तिका उज्जैन

न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर कलेक्टर धार (प्रियांक मिश्र) एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार ( श्रृंगार श्रीवास्तव) के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश हुए हैं। दोनों ही अधिकारी ने न्यायालय आदेश का पालन नहीं किया और इसके बाद आदेश के बावजूद न्यायालय में शुक्रवार को उपस्थित भी नहीं हुए। श्रीवास्तव वर्तमान में रतलाम में पदस्थ हैं और भ्रष्टाचार, अनियमितता करने वाले सरपंचों को प्रश्रय दे रहे हैं।

मामला बगैर किसी मजबूत आधार के ग्राम रोजगार सहायक को पद से हटाने का है। दोनों अधिकारियों ने एक दिन की अनुपस्थिति को कदाचरण बताते हुए संबंधित को सेवा से पृथक कर दिया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पप्रसन्ना भटनागर ने बताया कि याचिकाकर्ता मिथुन चौहान ग्राम पंचायत नालछा जिला धार में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 25 फरवरी 2017 को स्वास्थ खराब होने के कारण वह एक दिन कार्य पर उपस्थित नहीं हो सका इसलिए एक दिन की अनुपस्थिति को कदाचरण बताते हुए बिना जांच किए और बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे सेवा से पृथक कर दिया गया । उक्त आदेश को चुनौती देते हुए ग्राम रोजगार सहायक ने अपील प्रस्तुत की लेकिन अपील भी निरस्त कर दी गई जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.8.2023 को स्वीकार करते हुए सेवा समाप्ति आदेश निरस्त किया गया तथा यह निर्देश दिया कि ग्राम रोजगार सहायक को 50% पिछले वेतन सहित पुन: सेवा में रखा जावे । उक्त आदेश को चुनौती देते हुए शासन के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई लेकिन 3 जुलाई 2024 को अपील भी निरस्त हो गई , फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया । याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिसमें 20 सितंबर 24 को विपक्षीगण को यह निर्देश दिए कि वह आदेश का पालन करें अन्यथा 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे। इसके बावजूद भी दोनों ही अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया और न ही उक्त दोनों अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे। इसके चलते न्यायालय ने कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 अक्टूबर 24 को इन्हें तलब किया है ।

जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं
रतलाम जिला पंचायत सीईओ रहते श्री श्रीवास्तव की कार्यशैली पूर्ववत कायम हैं। वे भ्रष्टाचार,अनियमितता एवं पद का दुरूपयोग करने वालों को बचाने में लगे हुए हैं। रतलाम जनपद के ग्राम पंचायत जामथून में शिकायत की जांच में सरपंच एवं सचिव के भ्रष्टाचार,अनियमितता एवं पद के दुरूपयोग के मामले सामने आए हैं। पूर्व सीईओ जिला पंचायत जमना भिडे ने जून 23 में जांच के आदेश दिए थे । इस पर परियोजना अधिकारी सूजीत मालवीय ने एक माह में जांच की एवं साक्ष्यों सहित पूरे मामले पर निष्कर्ष एवं अभिमत भी अपने प्रतिवेदन में दिया। इसके बावजूद सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की और उन्हें बचाने में लगे हैं।