कल्पवृक्ष कोचिंग पर फीस की गड़बड़ी पर मुकेश अमोलिया ने दिलाया हक, जागरूक उपभोगता समिति ने दिलाए अब तक हजारों न्याय

 

 

इंदौर। जागरूक उपभोक्ता समिति शहर में जिस तरह से कम कर रही है उसे अन्य प्रदेश और राज्यों तक उनकी गूंज सुनाई देती है।
ग्राहकों को किस तरह से ठगा जाता है वही उनसे किस तरह से पैसे की वसूली की जाती है इन सभी मामलों को लेकर समिति की हमेशा से तीखी नजर रही है।

इस पास शिक्षा के मंदिर के नाम पेसो का लालच सामने आया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि उपभोक्ता हरिओम शर्मा ने अपने बेटे चेतन्य शर्मा को इंदौर की नामी कोचिंग क्लासेस कल्पवृक्ष एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड रतलाम कोठी इन्दौर के यहां पर बच्चे की पढ़ाई के लिए JEE 2023 Droper बेच की तैयारी हेतु 1,45,500 रूपए जमा किए जिसकी उन्हें रसीद भी मिली और बच्चे को 19/ 9 /2022 से कोचिंग प्रारंभ की पर तबीयत खराब होने के कारण 8/ 10 / 2022 से पुत्र चैतन्य शर्मा कोचिंग संस्थान में नहीं जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने पर बताया गया कि चैतन्य शर्मा को बाहर का कुछ भी खाना उचित नहीं है।
इसलिए हरिओम शर्मा ने अपने पुत्र को कोचिंग संस्थान से निकालने का विचार किया और नियम अनुसार कोचिंग संस्थान में आवेदन दिया और मौखिक भी उनसे वार्तालाप की पर कोचिंग संस्थान के चेयरमैन महेंद्र जैन ने उन्हें नियम कायदे बता कर चलता कर दिया।
इस विषय पर उन्होंने जागरूक उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार अमोलिया से संपर्क किया और फीस रिफंड के लिए उपभोक्ता आयोग इंदौर 2 में परिवाद लगाया जिस पर विपक्षी द्वारा तर्क दिया गया कि हमने फीस की स्लिप में नोट रिफंडेबल लिखा है।

साथ ही हमने स्कॉलरशिप के 80,500 रूपए की छूट हरिओम शर्मा को दी है इसलिए हम इन्हें पेमेंट रिफंड नहीं करेंगे जागरूक उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार अमोलिया ने लिखित तर्क में इस बात से अवगत कराया कि फीस स्लिप में प्रिंट किया गया चार्ट अलग है, जिसमे 10 दिन और 30 दिन का नियम लिखा हुआ है जिसमें विपक्षी ने 30 दिन के अंदर 50% पेमेंट रिफंड का भी लिखा हुआ है पर हाथ से लिख देने के कारण यह मान्य नहीं होता कि फीस रिफंड नहीं होगी और ना ही कोई ऐसा रजिस्टर्ड अनुबंध दोनों के बीच में हुआ है।

जिससे यह बात मान्य हो साथ ही विपक्षी का वह तर्क कि जिसमें स्कॉलरशिप की बात कह रहे हैं उसे भी स्वकार नही किया क्योंकि आवेदक को स्कॉलरशिप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई इस दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने कल्पवृक्ष एजुकेशन संस्थान को दोषी मानते हुए उपभोक्ता की सेवा में त्रुटि सत्य पाई गई इस हेतु उपभोक्ता को 1,45,500 में से 50 परसेंट 72,000 साथ ही मानसिक संताप के ₹3000 तथा परिवार खर्च के ₹2000 30 दिन में अदा करें नहीं अदा करने पर परिवाद दिनांक से 9% ब्याज देना होगा।