गुड्डू कलीम के मकान से चोरी हुआ था 22 लाख का माल

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उज्जैन। पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या के बाद सील किये गये मकान में 2 दिन पहले चोरी की वारदात होना सामने आया था। पुलिस ने मृतक गुड्डू की बहन के पति और भतीजे को गिरफ्तार कर रिमांड  पर लिया था। दोनों की निशानदेही पर चोरी किया गया 22 लाख का माल बरामद किया गया है। जिसमें  12 बोर बंदूक के 34 कारतूस भी शामिल है। नीलगंगा टीआई विवेक कनोडिया ने बताया कि 11 अक्टूबर की सुबह वजीर पार्क में रहने वाले पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में गुड्डू की पत्नी निलोफर, 2 पुत्र दानिश और आसिफ उर्फ मिंटू सहित 10 आरोपी शामिल होना सामने आये थे। दानिश, आफिस और सोहराब को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी, शेष को जेल भेज दिया गया था। हत्या के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया था। 2 दिन पहले रिमांड अवधि के दौरान आसिफ से मिली जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची थी, जहां सील किये गये मकान में चोरी होना सामने आया था। अज्ञात व्यक्तियों ने खिड़की के रास्ते मकान में प्रवेश किया था और सील की गई अलमारी का लॉक तोड़ा था। जिसमें लाखों के आभूषणों के साथ 12 बोर बंदूक के कारतूस, मंहगी घड़ियां और प्रापर्टी संबंधित दस्तावेज रखे थे। सील किये गये मकान में हुई चोरी की जांच के बाद वारदात करने वाले मृतक गुड्डू की बहन के पति नसरूउद्दीन उर्फ जम्मू पिता जहीरूउद्दीन निवासी शाजापुर और रिश्तेदार परवेज उर्फ पारू पिता अब्दुल रशीद निवासी कोट मोहल्ला को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर 27 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में चोरी किये आभूषण शाजापुर में रखे होना सामने आये है। शनिवार को पुलिस टीम नसरूउद्दीन के घर शाजापुर पहुंची, जहां से 12 बोर बंदूक के 34 कारतूस, हीरे जड़ित कंगन, 2 चांदी की सिल्ली 1 किलो 200 ग्राम, 2 सोने के हार, नाक की लोंग, रोलेक्स कंपनी की मंहगी घडियां और 15 हजार रूपये बरामद किये गये। थाना प्रभारी के अनुसार बरामद किये गये सामान की कीमत 22 लाख रूपये होना सामने आई है। दोनों आरोपियों से गिरफ्तारी के बाद ही लाखों-करोड़ो की संपत्ति के दस्तावेज बरामद कर लिये गये थे। रविवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर न्यायालय में पेश किया जायेगा।
आर्म्स एक्ट की बढ़ाई जायेगी धारा
थाना प्रभारी कनोडिया ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी के मामले में प्रकरण दर्ज किया था, अब माल बरामदगी होने पर 34 कारतूस भी बरामद हुए है। जिसके चलते आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 30 बढ़ाई जायेगी। वहीं आसिफ उर्फ मिंटू के खिलाफ भी धारा बढ़ायेगें। मिंटू के पास लायसेंसी 12 बोर बंदूक है। बंदूक के साथ साल में 25 कारतूस जारी किये जाते है, वहीं 10 कारतूस पास रखने की अनुमति होती है। 34 कारतूस मिलने पर अवैध होना पाये गये है। जिसके चलते मामले में उसके खिलाफ भी प्रकरण में धारा का इजाफा होगा।

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