नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी मिलेगी पचास प्रतिशत की दर से महंगाई राहत
उज्जैन-इंदौर। सूबे के साथ ही इंदौर उज्जैन के भी पेंशनरों को अब महंगाई राहत देने का ऐलान सरकार ने किया है। यह राहत नगरीय निकायों के पेंशनरों को मिलेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वृद्धि एक अक्टूबर 2024 से अन्य पेंशनरों की तरह दी गई है। छठवां वेतनमान प्राप्त पेंशनरों की महंगाई राहत दर 239 प्रतिशत रहेगी। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर विभागीय आयुक्त भरत यादव ने महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी महंगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। यह आदेश मूल पेंशन व परिवार पेंशन, दोनों पर लागू होगा। प्रदेश में चार लाख से अधिक पेंशनरों को अक्टूबर 2024 से 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने सहमति दी है। छठे वेतनमान के पेंशनरों के लिए राहत दर 239 प्रतिशत होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। वित्त विभाग ने जनवरी से अक्टूबर 2024 तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर चार किस्तों में देने का आदेश जारी किया है। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर के वेतन से मिलेगा, लेकिन दीपावली के कारण कई कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को ही भुगतान हुआ, इसलिए वे नवंबर के वेतन में इसका लाभ उठाएंगे। विद्युत वितरण कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है।