टाटपट्टी बाखल विवाद में तीसरी एफआईआर दर्ज, प्रकरण में दोनों पक्षों को आरोपी बनाया
इंदौर। रविदासपुरा टाट पट्टी बाखल में हुए विवाद में पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज कर ली है। इस प्रकरण में दोनों पक्षों को आरोपित बनाया है, हालांकि किसी को नामजद नहीं किया है। पुलिस का दावा है कि वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
1 नवंबर को रविदासपुरा में पटाखे फोड़ने की बात पर दो समुदाय के बीच विवाद हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और गाड़ियों के कांच फोड़ डाले। पुलिस ने मामले में दो एफआईआर दर्ज की। एक केस में शान शेख बैंडवाला,सलमान,अयान,मुन्ना नेता को मारपीट और पॉक्सो एक्ट का आरोपी बनाया। दूसरा केस युवक की शिकायत पर दर्ज किया और शानू शेख,अमान,अल्ताफ,फैजल गैरेजवाला, नानू,राजा, जावेद, नईम, अनीश, यास्मिन,आयशा को नामजद आरोपी बनाया। पुलिस ने इस मामले में थाने में पदस्थ एएसआई हरीश बाचकर की शिकायत पर साठ अज्ञात लोगों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 191(2),191(3),190,351,324(4) और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की। एएसआई द्वारा दिए बयानों में उल्लेख किया गया कि दोपहर ढाई बजे टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में दो गुट(महिला-पुरुष) एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे।
प्रधान आरक्षक बलराम,अरुण,राजभान,एसीपी कार्यालय से लक्ष्मीकांत अवस्थी और सुभाष के साथ घटना स्थल पर पहुंचा लेकिन उपद्रवियों ने पुलिसवालों को ही धकेल कर एक तरफ कर दिया। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी दोनों एक दूसरे पर पथराव करते रहे। करीब 50-60 लोग एक दूसरे को गालियां देकर नारेबाजी कर रहे थे। विवाद नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देकर बल बुलाया और आधे घंटे बाद दोनों पक्षों को तितर बितर करना पड़ा। दोनों गुटों द्वारा नारेबाजी,आगजनी,तोड़फोड़ और धमकी दी गई थी।पुलिस ने इस मामले में किसी को नामजद आरोपी तो नहीं बनाया लेकिन दोनों गुटों का उल्लेख किया है।