आमजन को कोर्ट जाकर नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना
– जन विश्वास कानून में फाइन की जगह लगेगी पेनल्टी
उज्जैन। केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी अब जन विश्वास कानून बनाने जा रही है। इसमें उद्योग, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कानूनों की धाराओं में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा समय में इन धाराओं के उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना भी कोर्ट जाकर भरना पड़ता है।
जन विश्वास कानून में कई धाराओं में सजा का प्रावधान हटाने की तैयारी है। जुर्माना भरने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि संबंधित विभाग के कार्यपालक अधिकारी पेनल्टी लगा सकेंगे। इस कानून को लाने का मकसद ये भी है कि अदालतों पर केस का बोझ कम हो, आम लोगों को राहत मिले। नए कानून के मसौदे पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कहा है कि वे अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव तैयार करें ताकि 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे बिल के रूप में पेश किया जा सके। जन विश्वास बिल का मुख्य उद्देश्य उद्योग और बिजनेस सिस्टम में सहजता लाना यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। व्यापार के लिए कई विभागों से लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। अब इसमें बदलाव होगा।