रेमडीसिविर की कालाबाजारी करने वालो पर और झिंझर कांड के आरोपी पूर्व सरपंच पर रासुका लगाई

रेमडीसिविर की कालाबाजारी करने वाले

8 व्यक्तियों पर रासुका की कार्यवाही की गई

उज्जैन 26 अप्रैल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश एवं कोरोना मरीजों को आसानी से रेमडीसिविर इजंक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने व गैर-कानूनी कार्यवाहियों पर रोक लगाने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान अवैध रूप से रेमडीसिविर इंजेक्शन एवं अन्य दवाईयों की कालाबाजारी कर कोरोना मरीजों एवं आम जनता को अधिक कीमत पर इंजेक्शन एवं दवाई बेचने के कारण कुल आठ व्यक्तियों पर रासुका लगा दी है।

उक्त आठ आरोपियों द्वारा मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे लोग सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हैं, अत: उक्त व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु इनको निरूद्ध रखा जाना आवश्यक होने से उक्त सभी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जिन अपराधियों पर रासुका लगाया गया है, उनमें वैभव पिता विजय पांचाल उम्र 19 वर्ष निवासी महिदपुर रोड, भानुप्रताप पिता रघुवीरसिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पांदा जिला देवास, हरिओम पिता शान्तिलाल आंजना उम्र 19 वर्ष ग्राम पोलायखुर्द अकोदिया जिला शाजापुर, कुलदीप पिता सुनील चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी पिपलौदा उन्हेल सभी का हाल मुकाम एलांस सिटी उज्जैन, लोकेश पिता श्यामलाल आंजना उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बटवाड़ी थाना अकोदिया शाजापुर, प्रियेश पिता विनोद चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी मिशन कम्पाउंड देवास रोड उज्जैन, राजेश पिता जयराम नरवरिया उम्र 25 वर्ष निवासी हामूखेड़ी देवास रोड उज्जैन, सरफराज शाह पिता शाहिद शाह उम्र 22 वर्ष निवासी टोंककला देवास हाल मुकाम देशमुख अस्पताल के सामने उज्जैन शामिल हैं।

 

झिंझर कांड के आरोपी पूर्व सरपंच पर रासुका लगाई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शराब माफियाओं पर जिले में निरन्तर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने ग्राम बांसखेड़ी भैरवगढ़ जिला उज्जैन के पूर्व सरपंच नरेन्द्र पिता मोहनलाल कुमावत उम्र 45 वर्ष पर झिंझर नामक रेक्टीफाइड स्पिरिट से बनी जहरीली कच्ची शराब में युरिया खाद का उपयोग कर शराब बेचने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रासुका के तहत निरूद्ध रखे जाने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों लॉकडाउन एवं शराब बन्दी के समय में ग्राम बांसखेड़ी में उक्त पूर्व सरपंच द्वारा शासकीय सामुदायिक भवन से लगी हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान में झिंझर नामक रेक्टीफाइड स्पिरिट से बनी जहरीली सस्ती शराब में युरिया खाद की मिलावट करके शराब बनाकर बेची जा रही थी। उक्त व्यक्ति द्वारा आमजन को धोखा देकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जो मानव जीवन के लिये खतरनाक है। उक्त व्यक्ति सामाजिक रूप से सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है, अत: आपराधिक गतिविधियों को अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसको निरूद्ध में रखा जाना आवश्यक होने से सम्बन्धित के विरूद्ध रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।