कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल को बेल
पश्चिम बंगाल। कोलकाता रेप-मर्डर केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को शुक्रवार को जमानत मिल गई। सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उइक 90 दिनों के तय पीरियड के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई थी। इस वजह से सियालदह कोर्ट ने घोष को बेल दी है। कोर्ट ने ताला थाने के पूर्व इंचार्ज अभिजीत मंडल की जमानत भी इसी आधार पर मंजूर की है। मंडल पर केस की ऋकफ दर्ज करने में देर करने का आरोप है। संदीप घोष अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें मेडिकल कॉलेज में फाइनेंशियल फ्रॉड केस में घोष जमानत नहीं मिली है। 29 नवंबर को कोर्ट ने फाइनेंशियल फ्रॉड मामले में उइक की चार्जशीट नामंजूर कर दी थी। उइक के पास राजकीय कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार से जरूरी मंजूरी नहीं थी।