एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50 प्रतिशत पैसा, ईपीएफओ अगले साल से दे सकता है नई सुविधा
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि (पीएफ) की कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने इस सेवा के अगले साल से शुरू किए जाने की संभावना जताई है। केंद्रीय श्रम सचिव डावरा ने शुक्रवार को बताया कि नए सिस्टम में ऐसे ईपीएफओ सब्सक्राइबर जिनका निधन हो चुका है, उनके वारिस भी एटीएम के जरिए क्लेम सेटलमेंट के बाद एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25 प्रतिशत हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।