उज्जैन। वर्ष 2017 में हुई मारपीट के मामले में 27 मार्च 2025 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नागदा ने आरोपी रहे विजय पिता रतनलाल बागरी निवासी पिपलिया डाबी उन्हेल को एक हजार रूपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई थी। सजा सुनने के बाद आरोपी कोर्ट परिसर से भाग निकला था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही थी। 20 दिन बाद बिरलाग्राम और उन्हेल पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को बिरलाग्राम क्षेत्र के पारदी गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भीलसुड़ा जाने की फिराक में था। सजायाफ्ता आरोपी को गिरफ्तार करने में बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेन्द्र पाटीदार, उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई संजय माथुर, प्रधान आरक्षक गोपाल चांवला, आरक्षक हेमराज और चेतन की भूमिका रही
नागदा के पालियारोड की रहने वाली 22 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर कई महिनों तक शोषण करने वाले आरोपी अभिषेक पिता महेश प्रजापत निवासी इंदिरानगर कालोनी जूना नागदा को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेजा गया है। नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 7 अप्रैल को युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों के बीच पिछले वर्ष पहचान हुई थी। अभिषेक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ संबंध बना लिये थे। युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया था। मामले की विवेचना एसआई योगिता उपाध्याय को सौंपी गई थी। वहीं आरोपी को गिरफ्तार ्रकरने में प्रधान आरक्षक गोविंदसिंह चौहान, आरक्षक संदीप राठौर, बंटी, महिला आरक्षक शालिनी की भूमिका रही।