लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृति 45 दिन में व भवन अनुज्ञा 24 दिन में जारी करना होगी
दैनिक अवन्तिका उज्जैन
मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति एवं शहरी क्षेत्र में भवन अनुज्ञा वह अन्य भवन से संबंधित सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ली गई समय पर सेवा प्रदान नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, भवन पूर्णता प्रमाणपत्र और कुर्सी निर्माण संबंधी जांच सर्वेक्षण वह भवन गिरने जैसे कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं होता है तो इसकी अपील कलेक्टर को की जा सकेगी। इसी तरह लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो भी संबंधित हितग्राही जिला कलेक्टर को अपील कर सकेंगे समय सीमा में सेवा देने में यदि संबंधित सेवा प्रदाता अधिकारी की त्रुटि पाई गई तो उस पर जुमार्ना लगाया जाएगा।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति प्रदान करने के आवेदन का निराकरण 45 दिन में जिला कार्यक्रम अधिकारी को करना होगा। इसी तरह भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के मुख्य अधिकारी को 24 दिवस में यह सेवा प्रदान करना होगी। भवन अनुज्ञा का पूर्णता प्रमाण पत्र सात दिवस में जारी करना होगा तथा कुर्सी निर्माण संबंधी जांच हेतु सर्वेक्षण का कार्य भी 7 दिन में करना होगा। यदि उक्त अवधि में कोई भी अधिकारी कार्य को नहीं करता है तो इसकी अपील जिला कलेक्टर को की जा सकेगी।