आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 17 दिनों की पैरोल
नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 दिनों की पैरोल दी है। इस अवधि के दौरान उन्हें महाराष्ट्र के खोपोली स्थित माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक और अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई है। पैरोल में 15 दिन इलाज और 2 दिन यात्रा के लिए शामिल किए गए हैं। इससे पहले, आसाराम ने जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 नवंबर से 30 दिनों की पैरोल पर इलाज कराया था। यह अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने पुणे स्थित माधवबाग अस्पताल में इलाज के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट की जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को आसाराम को पैरोल मंजूर की।
अदालत ने आदेश दिया कि इलाज के बाद आसाराम को निर्धारित समय सीमा में वापस जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा। माना जा रहा है कि आसाराम 15 दिसंबर तक जोधपुर से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो सकते हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच खोपोली के माधवबाग अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।